अगर आप भी इन दिनों ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सोच रहे हैं तो आज की जानकारी आप सभी के लिए हैं। क्योंकि सरकार के नए नियम के हिसाब से जिस जिले में आपका आधार कार्ड बना है आप उसी जिले से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं।
यानी कि आप अब देश के किसी भी हिस्से से ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते हैं। सरकार ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कुछ नए नियम कानून बनाए हैं जिसके हिसाब से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस केवल उसी जिले से बनवा सकते हैं जहां पर आपका आधार कार्ड बना हुआ है।
लेकिन सरकार के नए फैसले के हिसाब से आप सभी लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आवेदक को पहले की तरह ही ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा बस आपको उसमें अपने आधार कार्ड को लिंक करवाना है।
यह नियम नए आवेदन करने वालों के लिए बनाया गया है।
आपका ड्राइविंग लाइसेंस जिस जिले से बना होगा वहीं से आपको परमानेंट करवाना होगा। इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड से जुड़े जिले में जाना होगा। बताना चाहते हैं कि परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदक बायोमेट्रिक टेस्ट देना होता है।
सरकार ने ऐसा बदलाव इसलिए किया है क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फेस लेस टेस्ट होता है। वहीं दूसरी तरफ मैनुअल टेस्ट में आप किसी भी जिले से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं।
लखनऊ संभाग के सहायक परिवहन अधिकारी अखिलेश कुमार द्विवेदी का कहना है कि फेस लेस टेस्ट में पता चलता है कि आधार कार्ड की मदद से ही आपके एड्रेस का सत्यापन हो रहा है।
यही वजह है कि जिस जिले से आपका आधार कार्ड बना है वहीं से आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। अगर आपको भी नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो कृपया करके नए नियम कानून के हिसाब से ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। जानकारी अच्छी लगी है तो शेयर करें।