हम सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स दाखिला करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। साल 2022 में 31 जुलाई तक व्यक्तिगत आयकरदाताओं को वर्ष 2022-22 के लिए आइटीआर फाइल करना पड़ेगा। अगर तारीख के बाद इनकम टैक्स फाइल दाखिला करते हैं तो जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
मान लीजिये किसी व्यक्ति की आय टैक्सेबल नहीं है तो ऐसा इंसान भी इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकता है। इस प्रकार के इंसानों को इनकम टैक्स return दाखिल करने के काफी सारे फायदे मिलते हैं। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में लोगों को काफी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है।
इन सभी परेशानी को देखते हुए इनकम टैक्स विभाग ने काफी सारे नए नियम निकाले हैं। बताना चाहते हैं की इन भी परेशानियों से निपटने के लिए इनकम टैक्स विभाग सक्रिय रुप से कदम आगे उठा रही है। इस परेशानी को देखते हुए इनकम टैक्स इंडिया ने अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से एक ट्वीट शेयर किया है।
कई बार ऑनलाइन इनकम टैक्स फ़ाइल दाखिला करने के लिए जब कभी हम वेबसाइट पर जाते हैं तो ऐसे में इर्रेगुल ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। लेकिन बताना चाहते हैं कि नए नियम कानून के हिसाब से अब इनकम टैक्स रिटर्न दाखिला करने में इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होगी।
आपको हम यह भी बता चुके हैं कि इस साल 2022 में 31 जुलाई तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिला करवा लीजिए क्योंकि इसके बाद टैक्स भी देना पड़ सकता है। अगर आपको नहीं मालूम है तो बताना चाहते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की प्रक्रिया को इनकम टैक्स फाइलिंग के नाम से भी जाना जाता है।
इनकम टैक्स विभाग के ई पोर्टल पर जाकर इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। किसी भी नौकरीपेशा या गैर- नौकरीपेशा द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 2022 में इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले हैं तो नए नियमों के साथ यह जानकारी मुख्य रूप से आपके लिए बनाई गई हैं।